क्या है पासपोर्ट बनवाने के नए नियम
पासपोर्ट के पुराने नियम बहुत ज्यादा सख्त थे। जिस कारण कई बार लोगों को नए पासपोर्ट बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा नागरिकों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए। सरकार द्वारा इसके नियमों को और भी ज्यादा सरल बनाने हेतु इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पासपोर्ट के नए नियमों के बारे में।
जन्म तिथि के प्रमाण में सुविधा – Proof of Date of Birth
जन्मतिथि (Proof of Birth) के पुराने नियम के अनुसार, पहले पासपोर्ट नियम 1980 के प्रावधानों के तहत सभी व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1989 या इसके बाद हुआ हैं, और वह पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। तो उन्हें अपने जन्मतिथि को प्रमाणित (Proof of Birth) करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय द्वारा इस नियम में बदलाव किए गए। जिसके बाद सभी नागरिक जो नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वो अपने जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं :-
● Matriculation Certificate / Transfer Certificate / School Leaving Certificate जोकि पिछले स्कूल द्वारा जारी किया गया हो। या फिर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जोकि आवेदक की जन्म तिथि को प्रमाणित करती हो। यानी उसमे आवेदक की जन्मतिथि लिखी होनी चाहिए।
● आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया PAN Card.
● आधार कार्ड (Aadhaar Card), अब इंटरनेट द्वारा डाउनलोड किया गया E-Aadhar भी मान्य होगा।
● नगर पालिका या नगर निगम (Municipal Corporation) द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)।
● भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया निर्वाचन फोटो पहचान पत्र / वोटर आईडी कार्ड (EPIC)।
● सरकारी अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी या Pay Pension Order (रिटायर्ड सरकारी अफसरों के लिए)।
● किसी पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन / कंपनी द्वारा जारी किया गया Policy Bond, जिस पर आवेदक की जन्मतिथि लिखी हो।
बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाना हुआ और आसान
● नए नियम के तहत, अब एकल माता पिता के बच्चे भी नए पासपोर्ट के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके केवल माता या केवल पिता उपस्थित है, अब वो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
● अब बिना माता पिता के बच्चे भी नए पासपोर्ट आसानी से बनवाए सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं यानी अनाथ बच्चें, जिनके पास अपने जन्मतिथि को प्रमाणित हेतु कोई प्रमाण नहीं होता हैं। वे अब अनाथालय या बाल देखभाल ग्रह के मुखिया या प्रमुख द्वारा उनके Letter Head पर अपने जन्म तिथि को प्रमाणित कर प्रस्तुत कर सकते हैं।
● जायज बच्चे भी अब आसानी से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन करने हेतु केवल “Annexure G” प्रस्तुत करना होगा।
● अब गोद लिए गए बच्चों के लिए भी नए पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया है। ऐसे बच्चों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन करते समय उनकी जन्मतिथि को प्रमाणित करने हेतु एक सादे पन्ने पर गोद लेने की पुष्टि करके घोषणा दे सकते हैं।
Annexure की संख्या को कम कर दिया गया
पासपोर्ट के पुराने नियम के अनुसार, पहले कुल 15 अनुबंध (Annexure) भरना अनिवार्य हुआ करता था और इन्हें किसी अफसर से अटेस्ट (Attested) करवाना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम में कुल अनुबंध की संख्या को घटा दिया गया है। अब Total Annexure 15 से घटाकर 9 कर दी गई है। जिन Annexure को हटाया गया है, वो हैं – Annexure A, C, D, E, G और K.
अब सत्यापन (Attested) कराना जरूरी नहीं
पहले अनुबंध (Annexure) भरते समय उसे किसी अवसर से सत्यापित कराना होता था, या न्यायालय से नोटरी करानी पड़ती थी। लेकिन अब नए नियम के तहत सत्यापन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब अनुबंध (Annexure) भरने पर उसे किसी अफसर से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। और न्यायालय से नोटरी कराना भी अब जरूरी नहीं है।
विवाह प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं
पहले नए विवाहित आवेदकों के लिए अपने विवाह को प्रमाणित करने हेतु, विवाह प्रमाण पत्र देना होता था या उसके संबंध में “Annexure K” भरनी पड़ती थी। लेकिन अब नए नियम के तहत इसकी भी अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब नए विवाहित आवेदकों को पासपोर्ट आवेदन करने हेतु अपने विवाह को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही “Annexure K” भरने की आवश्यकता होगी।
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तलाकशुदा या अलग हुए जोड़ें के लिए सुविधा
अब तलाकशुदा महिलाओं के लिए पासपोर्ट आवेदन करने हेतु डिवोर्स सर्टिफिकेट या पूर्व पति का नाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले ऐसे आवेदकों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या डिवोर्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता था। लेकिन अब शादीशुदा या तलाकशुदा आवेदकों को अपने विवाह का या तलाक होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। अलग हुए जोड़ो को भी अब पासपोर्ट बनवाने के लिए पति या पत्नी का नाम देना जरूरी नहीं है।
तत्काल पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान
पहले सरकारी कर्मचारी को तत्काल पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आईडेंटिटी सर्टिफिकेट के रूप में Annexure B और No Objection Certificate (NOC) के रूप में Annexure M देना जरूरी था। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी के लिए अर्जेंट बेसिस पर तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत Annexure N के साथ एक Self Declaration दिया जा सकता है। जिसमें आपको यह बताना होता है कि आपने अपने Employer को सूचित कर दिया है।
साधू – सन्यासियों के लिए पासपोर्ट आवेदन में सुविधा
साधू सन्यासियों के लिए पासपोर्ट आवेदन करने हेतु नए नियम के तहत एक सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें वे अपने जैविक माता पिता के नाम स्थान पर अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम दे सकते हैं। और इस दशा में उन्हें एक दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। जैसे – आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आदि जिसमें उनके माता-पिता के नाम स्थान पर उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम दर्ज हो।
Conclusion
Thanks / धन्यवाद