Who is Service Voters (सर्विस वोटर्स कौन हैं)
Service Voter List में Registration कैसे करवाएं
2) इन फॉर्म्स (Forms) कि 2 कॉपी भरें :-
i) Armed Force के लिए Form 2.
ii) Armed Police Force के लिए Form 2A.
iii) विदेश में पोस्टेड (Posted) सरकारी अधिकारीयों के लिए Form 3.
3) Declaration भरें और इसे Record Office या Nodal Officer के पास जमा कराएं।
4) Service Voter के फॉर्म में दिए गए Declaration पर सर्विस वोटर कि पत्नी को सर्विस वोटर्स कि लिस्ट में रजिस्टर किया जायेगा और पत्नी को अलग से फॉर्म भरने कि ज़रुरत नहीं हैं।
5) यदि आप “Peace Station” पर पोस्टेड हैं तो आप वहां General Voter कि तरह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
6) यानी आप चाहे तो अपने परमानेंट रेजिडेंस पर सर्विस वोटर बने रह सकते हैं, या पोस्टिंग कि जगह पर जनरल वोटर पर सकते हैं।
7) लेकिन आप “Service Voter” और “General Voter” दोनों में एक साथ रजिस्टर नहीं कर सकते।
8) याद रखें कि अगर आप पहले से सर्विस वोटर के रूप में रजिस्टर हैं, तो जनरल वोटर के रूप में रजिस्टर होने के लिए पहले आप सर्विस वोटर के लिस्ट से अपना नाम हटवाएं।
अपना बहुमूल्य वोट डालें : पोस्टल बैलट को कैसे भरें
जब आपकी Constituency में चुनाव होंगे, तो Returning Officer (RO) आपको पोस्टल बैलट भेजेंगे। पोस्टल बैलट के साथ दो लिफाफे, एक डिक्लेरेशन, वोट डालने के instructions भेजे जायेंगे। अब आपको पोस्टल बैलट भरने से पहले, भेजे गए instructions को अच्छे से पढना हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन और पोस्टल बैलट को भरना हैं। आगे के प्रोसेस निचे points में समझें :-
1) पोस्टल बैलट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने साफ़ निशान ✖️ या ✔️ लगायें। यदि ये निशान आपके आप्शन को clearly न दिखाए तो आपका वोट invalid हो जायेगा।
2) पोस्टल बैलट पर और कोई भी निशान, कोई शब्द या signature न करें। अपना वोट मार्क करने के बाद,पोस्टल बैलट, “A” marked वाले छोटे लिफाफे में डालें। लिफाफा बंद करें और सील करें।
3) नियुक्त अधिकारी के सामने Form 13A में डिक्लेरेशन पर signature करें। पोस्टल बैलट का सीरियल नंबर डिक्लेरेशन में दी गयी जगह पर लिखना ना भूलें।
4) अधिकारी आपके signature को attest करेंगे और declaration आपको वापिस देंगे। अपना पोस्टल बैलट अधिकारी को ना दिखाएँ और ना ही उन्हें बताएं कि आपने किसे वोट किया हैं।
5) Declaration और बैलट वाले “A” marked छोटे लिफाफे को “B” marked बड़े लिफाफे में डालें जिस पर RO का पता पहले से लिखा होगा।
6) अब “B” लिफाफे पर दी गयी जगह पर अपने पूरे Signature करें। बैलट पेपर पे दिया गया सीरियल नंबर छोटे लिफाफे पर दी गयी जगह पर लिखें (Form 13B). अगर ये नंबर RO ने आपको बैलट भेजने से पहले नहीं लिखा है।
7) बड़ा लिफाफा बंद करने के बाद इसे डाक या मैसेंजर से RO को भेजें।
8) पोस्टल बैलट पर पोस्टेज स्टाम्प (Postage Stamp) लगाने कि ज़रुरत नहीं होती हैं। लेकिन याद रखें कि पोस्टल बैलट, votes कि गिनती से पहले RO तक पहुँच जानी चाहिए। गिनती कि तारीख instruction sheet में दी गई होती हैं।
आपका Vote Invalid माना जाएगा अगर आपने ये गलतियां कि :
1) अगर आप एक से ज्यादा उम्मेदवार के लिए वोट करते हैं।
2) अगर आप दो नाम के बीच में निशान लगा देते हैं जो आपकी पसंद को साफ़ नहीं दिखता।
3) अगर पोस्टल बैलट पर आप अपने signature कर देते हैं या कोई word या निशान बना देते हैं।
4) अगर लिफाफा सील / चिपकाया नहीं गया नहीं।
5) अगर बड़ा लिफाफा खोलने पर Declaration Form 13A नहीं पाया जाए।
6) अगर Form 13A में डिक्लेरेशन पर आपके signature नहीं हैं या appointed officer ने attest नहीं किया।
Classified Service Voter
अगर आप सर्विस वोटर हैं मतलब Armed Force में हैं या ऐसी फ़ोर्स में काम करते हैं जिस पर Army Act. लगता हैं तो आप Classified Service Voter के रूप में अपने Representative (Proxy) के ज़रिये भी वोट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप अपनी जगह पर किसी और को वोट करने के लिए चुन सकते हैं। कैसे – इसका पूरा प्रोसेस निचे points में बताया गया हैं :
1) सबसे पहले आपको Form 13F भरना हैं।
2) फॉर्म 13F भरके अपने CO से attest करवाएं और इसे अपने proxy मतलब representative को भेजें।
3) proxy को फॉर्म 13F पर नोटरी / first class magistrate के सामने signature करने होंगे।
4) आपका proxy Returning Officer (RO) को फॉर्म जमा करा सकता / सकती हैं। अगर आप अपने घर छुट्टी पर आयें हैं तो आप और proxy दोनों नोटरी / first class magistrate के सामने फॉर्म 13F पर signature कर सकते हैं और यूज़ RO को भेज सकते हैं।
5) ध्यान रखें, proxy के लिए एप्लीकेशन, political candidate के नॉमिनेशन फाइल करने कि आखिरी तारीख से पहले RO को भेजी जानी चाहिए। मतलब election से लगभग 16 दिन पहले।
6) आपका proxy उस constituency के ordinary resident हो, चाहे वोह वोटर के रूप में रजिस्टर न भी हो। लेकिन वोटर बनने के लिए disqualified नहीं होना चाहिए।
7) आपका proxy आपकी constituency के वोटिंग सेंटर पर वोट करेगा।
8) अगर आप proxy हटा कर फिर से पोस्टल बैलट कि सुविधा चाहते हैं तो RO को फॉर्म 13G में एप्लीकेशन भेजें।
9) याद रखें एक बार appoint हो जाने पर आपका proxy तब तक बना रहेगा जब तक उसका appointment आप रद्द नहीं कर देते।
संपर्क करें :
आप www.eci.nic.in पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और elections सम्बंधित सभी जानकारी पा सकते हैं। National Voter Service Portal www.nvsp.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कि सुविधा के साथ-साथ और भी कई सर्विस दी गयी हैं। इसके अलावा www.ecisveep.nic.in पर ऑनलाइन competition में भाग ले कर prizes जीत सकते हैं।