सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर (clear) कर दूं की निवास प्रमाण पत्र को ही Domicile Certificate, Residential Certificate या अधिवास प्रमाणपत्र कहा जाता है। यह तीनों भले ही अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं पर यह तीनों एक ही चीज को कहा जाता है। पहले निवास प्रमाण पत्र केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही बनाए जाते थे जिस कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। उन्हें निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु लंबी लाइनों के कतारों में लगना पड़ता था, अधिक समय देना पढ़ता था और इसकी प्रक्रिया भी काफी लंबी और पेचीदा होती थी। लेकिन अब निवास प्रमाण पत्र को हम अपने घर से ही ऑनलाइन बना सकते हैं।
पिछली पोस्ट में हम जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं? और विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं? इत्यादि के बारे में सीखे थे। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र क्या है? (What is Domicile Certificate)
निवास प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के स्थाई निवास, नाम, माता और पिता का नाम, तहसील, थाना और उसके अन्य कई तथ्यों को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र होता है। आपको बता दें कि निवास प्रमाण पत्र को Domicile Certificate, Residential Certificate और अधिवास प्रमाणपत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके निवास को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है।
अगर आप एक छात्र या छात्रा है तो आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसकी जरूरत हमें हर जगह पर महसूस होती है। स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने, स्कॉलरशिप प्राप्त करने, नौकरी में जॉइनिंग के लिए या किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने, हर जगह निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए।
निवास प्रमाण पत्र को कई नाम दिए गए हैं इसलिए आपको कंफ्यूज (Confuse) होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई अधिवास प्रमाणपत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है, तो वह आपसे निवास प्रमाण पत्र के बारे में ही पूछ रहा है। आज हम इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं? इस बारे में सीखेंगे। अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तू भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या ई-सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद की पूरी प्रक्रिया यही दोहराई जाएगी।
निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? (Who issues Domicile Certificate)
निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निवास प्रमाण पत्र के लिए अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या ई-सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पहले निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी क्योंकि इसकी प्रक्रिया ऑफलाइन था।
संबंधित कार्यालय में जाकर लोगों को लंबी लाइनों के कतारों में लगना पड़ता था और अपना अधिक समय भी देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रक्रिया को ओर आसान बनाने हेतु इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आप अपने घर से ही निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र का महत्व (Importance of Domicile Certificate)
☆ स्कूल या कॉलेज की एडमिशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है।
☆ स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए इस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है।
☆ कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
☆ मूल निवास को प्रमाणित करने हेतु निवास प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
☆ किसी भी नौकरी के जोइनिंग में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
☆ सरकारी नौकरी या किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हेतु रेजिडेंशियल कोटा (Residential Quota) का लाभ उठाने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
☆ किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
अधिवास प्रमाण पत्र के फायदे (Benefits of Residential Certificate)
भारत के सभी नागरिकों के पास उनका निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यह एक ऐसा प्रमाणपत्र है जिसकी जरूरत व्यक्ति को हर समय हर कार्य के लिए होता है। निवास प्रमाण पत्र के बहुत से फायदे भी है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते। इसके अलावा कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते।
यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की नागरिकता और उसके मूल निवास स्थान को प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के पास उसके मूल निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए उसके पास निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए अगर अभी तक आप ने निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लीजिए।
निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु जरूरी दस्तावेज (Documents for Domicile Certificate)
☆ पते का प्रमाण (Address Proof) – इनमें से कोई एक।
i) Aadhaar Card
ii) Voter ID Card
iii) Ration Card
iv) Passport
v) Driving Licence
vi) Bank Account Passbook
vii) Rent Agreement
viii) Electricity Bill, Etc.
☆ जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
☆ दो पासपोर्ट साइज फोटो
☆ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self Attested Declaration Latter) – डाउनलोड करें।
☆ अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये? (How to Make Domicile Certificate)
निवास प्रमाण पत्र, हमारे निवास स्थान या पतें को प्रमाणित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुत से योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु, आवेदक जिस निवास स्थान या जिले में रह रहा है, उस जिले में पिछले कई सालों से निवासी होना चाहिए। उसके बाद ही आवेदक निवास प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करा सकता है। आवेदक को अपने जिले के अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, मुखिया या सरपंच से एक प्रमाण पत्र लिखवा कर प्रमाणित करना होगा। जिसके बाद आवेदक निवास प्रमाण पत्र के लिए आसानी से आवेदन कर सकता है।
ऑफलाइन (Offline) निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये?
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ऑफलाइन के माध्यम से बनवाने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें :-
➧ सबसे पहले नगर पालिका / जन सुविधा केंद्र / CSC Center या संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से निवास पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
➧ पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज की छायाप्रति फॉर्म के साथ संकलन करें।
➧ उसके बाद नगर पालिका, जन सुविधा केंद्र, सीएससी सेंटर या संबंधित कार्यालय मैं जाकर फॉर्म जमा करवा दें।
➧ उसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा आपके निवास की सभी रिकॉर्ड्स जैसे – निवास स्थान, निवास स्थान में कब से रह रहे हैं, नाम, पिता का नाम, इत्यादि की वेरिफिकेशन किया जाएगा।
➧ सभी रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाने के बाद आवेदक को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
➧ 30 दिनों के अंदर आवेदक के पते पर निवास प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है या आवेदक स्वयं है संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
ऑनलाइन (Online) निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये?
➧ सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से है तो आप अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या ई-सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
➧ अब ई-साथी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। अगर आप यहां पर पहले से पंजीकृत है, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं।
➧ पंजीकरण करने के बाद आपको यहां लॉग इन करना है। पहली बार लॉगइन करते वक्त “Change Password” का पेज खुलेगा जिसमें आपको OTP डालकर नया पासवर्ड बनाना है। और उसके बाद लॉगइन करना है।
➧ लॉग इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। जिसमें आपको “आवेदन भरे” पर क्लिक करना।
➧ अब आपको सेवा चुने के Drop-Down Menu को क्लिक करके “निवास प्रमाण पत्र” सिलेक्ट करना है।
➧ उसके बाद आपको “निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा।
➧ अब आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको पूछे गए निर्देशों के आधार पर दस्तावेजों के अनुसार सभी जानकारी सही सही भरना है।
➧ फॉर्म पूरी तरह से भर लेने के बाद एक बार फिर से मिलान कर लीजिए। और उसके बाद सबसे नीचे “दर्ज करें” पर क्लिक करके फॉर्म को “Submit” कर दीजिए।
➧ फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप (Acknowledgment Slip) मिल जाएगी। जिसका प्रिंटआउट निकाल कर रख सकते हैं, या भविष्य के लिए कहीं सेव कर सकते हैं।
➧ अब आपका आवेदन हो गया है, लेकिन इसके बाद आपको सेवा शुल्क का भुगतान भी करना है। सेवा शुल्क का भुगतान ना करने पर, आवेदन स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसलिए आवेदन करने के पश्चात सेवा शुल्क का भुगतान अवश्य करें।
➧ सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको “सुल्क भरें” पर क्लिक करना हैं।
➧ क्लिक करते ही आपके सामने भुगतान का पेज ओपन हो जाएगी। अपने अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इत्यादि से भुगतान कर सकते हैं। सेवा शुल्क का भुगतान, आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर होना जरूरी हैं। अन्यथा, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
➧ भुगतान पूर्ण होने के पश्चात आपको “पेमेंट स्लिप” मिल जाएगी। जिसमें आवेदन संख्या और ट्रांसाक्शन नंबर लिखी होती है।
➧ अब आपके द्वारा किए गए आवेदन को सम्बंधित अधिकारी के पास आगे की प्रक्रिया के लिए भेजी जाएगी।
➧ सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और निवास प्रमाण पत्र बन जाने पर, आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए आपको सूचित कर दिया जाएगा।
➧ जिसके बाद आप e-sewa portal के पंजीकृत अकाउंट से अपने निवास प्रमाण पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तो, इस तरह से आप उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों के जरिये आवेदन कर सकते हैं। बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, आप दोनों ही प्रोसेस सीख गए होंगे। यहां पर मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताई हैं। लेकिन आप किसी भी राज्य से हो, सभी राज्य के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बस आपको अपने राज्य के Municipal Corporation या ई-डिस्ट्रिक्ट या ई-सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, और उसके बाद का पूरा प्रोसेस नहीं दोहराई जाएगी।
nice information sir