सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिए हैं। जहां पहले बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएं जाने पर ₹200 का चालान किया जाता था वही आज बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर ₹10,000 का चालान किया जाता है।
पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब सरकार ने देश को डिजिटलाइज्ड बनाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा प्रदान की है। अब आप अपने घर पर बैठकर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन Learner Driving Licence और Permanent Driving Licence दोनों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Driving Licence क्या हैं?
Driving Licence आपको यह अनुमति देता है कि आप वाहन चलाने के योग्य है। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी सहायता से आप सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन को चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको कई प्रकार के वाहन जैसे – कार, बस, ट्रक, बाइक / मोटर साइकिल, इत्यादि को चलाने की इजाजत प्रदान करती है।
भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाहन को नहीं चला सकता। सन 1988 में जारी की गई मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चला सकता, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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इस प्रकार अगर आप कोई भी वाहन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। भारत में हर मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है बिना इसके कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मोटर वाहन को नहीं चला सकता। और अगर चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे जुर्माना या सजा भी हो सकती है।
Driving Licence कौन जारी करता हैं?
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को जारी (Issue) करने का अधिकार भारत सरकार ने हर राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority) (RTA) और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) (RTO) को से रखा हैं। हर राज्य के RTA और RTO द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी (Issue) किए जाते हैं।
Learner Driving Licence एक प्रकार का अस्थाई (Temporary) लाइसेंस होता है। इस प्रकार के लाइसेंस RTO द्वारा जारी करने के बाद से लेकर केवल 6 महीने तक ही वैध होते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस केवल ड्राइविंग सीखने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इसमें आपको जारी करने से 6 महीने के अंदर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के 30 दिनों के बाद से 6 महीने के अंदर आप कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के 30 दिनों के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की योग्य हो जाते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents for Driving Licence)
>> Aadhar Card
>> Voter ID Card
>> Ration Card
>> Passport
>> Electricity Bill
>> House Agreement
>> Aadhar Card
>> Birth Certificate
>> School Transfer Certificate
>> Matriculation Certificate
>> PAN Card
>> Passport
इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए जो हाल ही में खींची गई हो। साथ ही Blood Group Checkup Report भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने Physical Fitness का Self Declaration प्रमाण भी देना होगा।
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले ध्यान देने योग्य जरूरी बातें
>> Driving licence बनाने के लिए सबसे पहले आपको learner driving licence के लिए अप्लाई करना होगा।
>> लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अभिभावक की अनुमति आवश्यक है।
>> लर्नर लाइसेंस या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है।
>> लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व आपको वाहन प्रणाली, यातायात नियमों, ड्राइविंग और परिवहन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
>> इस बात का खास ध्यान रखें कि लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद से 180 दिनों के अंदर आप को परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
>> ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको RTO मैं रिटन टेस्ट (Written Test) पास करना होगा।
>> कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए आपकी उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार आप हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए 20 वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकते हैं।
>> लर्नर लाइसेंस केवल बिना गियर वाले वाहनों या 50CC इंजन क्षमता वाले वाहन को चलाने की अनुमति देता है।
>> Permanent Driving Licence प्राप्त करने के लिए आपका RTO में एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, जिसके लिए आपको अपने साथ एक वाहन लेकर जाना होगा।
तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको किन किन सर्तों को पूरा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको इन सभी बातों को समझना होगा। इसके बाद आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के सभी नियम और सर्तों को पूरा कर पाएंगे।
Driving Licence Online Apply कैसे करें?
सबसे पहले आपको लर्निंग DL के लिए अप्लाई करना होगा। लर्निंग DL प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद से लेकर 180 दिनों के अंदर, आप परमानेंट DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑनलाइन लर्निंग DL कैसे अप्लाई करते हैं, यह सीखते हैं। उसके बाद परमानेंट DL के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, सीखेंगे।
>> सबसे पहले SARATHI (Ministry of Road Transport & Highways) कि आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
>> सारथी वेबसाइट की Homepage पर आने के बाद, अपना राज्य चुने।
>> अब आपकी राज्य कि वेबसाइट ओपन हो जाएगी। Left Side में आपको “Apply Online” का आप्शन दिखेगा। उसके सामने वाले “Arrow” पर क्लिक करें।
>> Arrow पर क्लिक करते ही “Apply Online “ की और भी विकल्प खुल जाएगी। आपको “New Learners Licence” पर क्लिक करना हैं।
>> New Learners Licence पर क्लिक करने के बाद सभी स्टेप्स show करेंगी। इस पूरे प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो सभी show करेंगी। यहाँ पर आपको “Continue” बटन पर क्लिक करना हैं।
>> अब आपसे पूछेगा कि आपके पास DL/ LL हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको “Applicant does not hold Driving / Learner Licence” को Tick करना हैं।
>> और फिर उसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करना हैं।
>> अब आपके सामने Learner Licence (LL) का पूरा फॉर्म खुल जायेगा। जिसमे आपको, पूछे गए सभी जानकारी सही सही भरना हैं।
>> सबसे पहले आपको अपना राज्य और RTO Office चुनना हैं। उसके बाद अपने सहर का पिन कोड डालें।
i) Personal Details के अंदर अपना नाम लिखें, या जिसके नाम से लाइसेंस बनना हैं, उसका नाम लिखें। उसके बाद “Relation” में “Father” सेलेक्ट करें और Father का पूरा नाम लिखें।
ii) “Full Name as per Record” में अपना पूरा नाम दस्तावेज के अनुसार लिखें या जिसके नाम से लाइसेंस बनना हैं, उसका नाम लिखें। उसके बाद अपना “Gender” आप Male हैं, या Female सेलेक्ट करें।
iii) “Place of Birth” में आपका जन्म कहाँ हुआ हैं, यह लिखना हैं। उसके बाद Date of Birth, Country of Birth, Qualification, Blood Group, Mobile Number, Email I.D, Etc. Deatils डालें।
iv) “Identification Marks” में आपको अपने शारीर के किसी पहचान, जैसे – टिल, कोई पुरानी चोट या दाग, बचपन का कोई निसान, इत्यादि हो तो उसके बारे में लिखना होगा।
v) अब उसके बाद आपको “Address” वाले section में अपना पूरा पता दस्तावेज (आधार, वोटर ई.डी, आदि) के अनुसार लिखना हैं।
vi) अब आप किस क्लास के वाहन के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वो आपको “Class of Vehicles” वाले option में लिखना होगा। जैसे – Motorcycle Less Than 200CC, Motorcycle Without Gear, Motorcycle With Gear, LMV Three Wheeler, LMV Car, Etc.
vii) पूरा फॉर्म भर लेने के बाद, “Declaration” को पढ़कर Tick लगा दीजिये और “Submit” बटन पर क्लिक कर दीजिये।
>> Submit करने पर आपसे Confirmation मांगेगा, यहाँ पर आप Yes या Ok कर दीजिये।
>> उसके बाद आपके सामने “Acknowledgement” पेज ओपन होगा। मतलब आपका लर्नर लाइसेंस successfully अप्लाई हो गया हैं। अब आपको Documents Upload करने होंगे। तो “Acknowledgement Slip” का प्रिंट ले लीजिये। और “Next” बटन पर क्लिक कर दीजिये।
>> Next करने पर “Application Status” का पेज ओपन होगा। जिसमे आपको “Proceed” button पर क्लिक करना हैं।
>> Proceed पर क्लिक करने के बाद दस्तावेज अपलोड करने का पेज ओपन होगा। जिसमे आपको अपना Age Proof, Address Proof और Identity Proof कि Documents Upload करनी हैं। और साथ में Blood Group Report भी अपलोड कर दीजिये।
>> यहाँ पर आप एक-एक करके सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको Self Declaration Form भी अपलोड करना हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिये।
>> सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद “Next” बटन पर क्लिक कर दीजिये।
>> Next करते ही आप दोबारा से Application Status वाले पेज में आ जायेंगे। अब यहाँ पर “Photo & Signature” वाले आप्शन पर Tick लगा होगा। यहाँ पर आपको फिर से “Proceed” बटन पर क्लिक करना हैं।
>> प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने “Photo & Signature” अपलोड करने का पेज ओपन होगा। जिसमे आपको अपना फोटो और signature स्कैन करके अपलोड करना हैं।
>> इसी तरह आप “Fee Payment” और “LL Slot Book” कि प्रक्रिया भी पूरा कर सकते हैं।
तो ये थी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पूरा प्रक्रिया। इस तरह से आप आसानी से अपना DL घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस Date को आपका Learner Licence Slot Test Book हुआ हैं, उस date और time में आपको अपने RTO ऑफिस अपने Learner Licence और सभी डाक्यूमेंट्स के साथ पहुचना हैं। जहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा।
ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद, आपका RTO ऑफिस में ही ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, जिसमे आपको वाहन स्वंय चलाकर RTO ऑफिसर को दिखाना होगा। टेस्ट में सफल होने के बाद आप कभी भी अपना Learner Driving Licence का Status इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं। DL बनने में लगभग 30 से 60 दिन लग जाते हैं। तो आप 30 दिनों के बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं।
Permanent Driving Licence कैसे बनाये?
>> सभी प्रक्रिया वही रहेंगी, जो LL बनाते समय थी, बस कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं इसमें। सबसे पहले SARATHI (Ministry of Road Transport & Highways) कि आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
>> सारथी वेबसाइट की Homepage पर आने के बाद, अपना राज्य चुने।
>> अब आपकी राज्य कि वेबसाइट ओपन होगी, ठीक उसी तरह “Apply Online” के Arrow पर क्लिक करें।
>> अब New Driving Licence पर क्लिक करें।
>> उसके बाद आगे कि पूरी प्रक्रिया Same लर्नर लाइसेंस वाली ही रहेगी। पूछे गए सभी डिटेल्स आपको सभी सभी भरना हैं।
>> उसके बाद डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
>> फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
>> और लास्ट में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कि फीस पेमेंट करें।
ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्मेट ? Format of Driving Licence)
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस का एक प्रारूप (Format) होता है। नीचे आप एक फोटो देख रहे होंगे, यह भारत के ड्राइविंग लाइसेंस का एक डेमो (Sample) फोटो है। इस फोटो की मदद से हम ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे।
>> भारत के हर ड्राइविंग लाइसेंस का एक नंबर होता है। जो हर राज्य के लिए उसके सहर के कोड के साथ Allot किया जाता है। जैसे – UP32-2019-0005639, MH01-2018-005689, DL02-2019-539027, Etc.
>> ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपके शहर के परिवहन वाहन कोड से शुरू होता है। जैसे – UP32 लखनऊ, MH01 मुंबई और DL01 दिल्ली का परिवहन वाहन कोड है। उसके बाद 2019 साल को दर्शाती है, जिस साल ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ (RTO) द्वारा issue की जाती है।
>> उसके बाद के 6 या 7 डिजिट के अंक उस ड्राइविंग लाइसेंस के उपयोगकर्ता की पहचान संख्या को दर्शाती हैं। यह संख्या हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है किसी राज्य में 6 तो किसी राज्य में 7 अंक की संख्या हो सकती हैं।
>> ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे हिस्से में, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकार दर्शाई गई होती है। DL किन-किन वाहनों के लिए वैध है यह लिखा होता है। जैसे – LMV (Light Motor Vehicle), MCWG (Motorcycle With Gear), Etc.
Sl. No. | Types of Licence | Fees (in Rupees) |
---|---|---|
1 | New Learner’s Licence | 200 |
2 | Learner’s Licence Test Fees | 50 |
3 | New Driving Licence | 200 |
4 | International Driving Licence Permit | 1,000 |
5 | Addition of Another Class of Vehicle | 500 |
6 | Renewal of Driving Licence | 200 |
7 | New Driving Licence Test | 300 |
8 | Issue or Renewal of Licence to a School | 10,000 |
9 | Issue of Duplicate Licence to a School | 5,000 |
10 | Appeal Fee Against RTO | 500 |
11 | Issue or Renewal of Commercial Vehicle Carrying Hazardous Goods | 1,000 |
12 | Driving Licence Details Correction (e.g. Address, DOB, Etc.) | 200 |
*****
Thanks / धन्यवाद
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